उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन
ब्यूरो रिपोर्ट
दांतारामगढ़
दांता में निजी जमीन पर अनाधिकृत विद्युत ट्रांसफार्मर मामले को लेकर उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन, पुलिस थाने में की शिकायत
दांता में निजी जमीन पर अनाधिकृत विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर उपखंड अधिकारी दांतारामगढ़ को ज्ञापन सौंपा तथा पुलिस थाना दांतारामगढ़ में शिकायत दर्ज कराई तथा सहायक अभियंता कार्यालय में भी लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। ज्ञापन व शिकायत में बताया गया है कि प्रार्थी की सम्पदा नगरपालिका क्षेत्र दांता वार्ड नम्बर 07 में अवस्थित है जिसका पट्टा तत्कालीन महाराजा मदन सिंह के द्वारा दिनांक 21 अप्रेल 1955 को प्रार्थी के ताउजी के नाम से जारी किया है जिसमें प्रार्थी के पुर्वजो के समय से आवास निवास के मकान बने हुए है। प्रार्थी के हक हिस्से में प्रार्थी वर्षों पुर्व से अपने परिवार सहित आवास निवास कर रहा है। उक्त सम्पदा में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारी प्रार्थी की आवासीय सम्पदा में अनाधिकृत रुप से विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने के लिये दिनांक 08 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 12.00 बजे के आसपास बिजली विभाग अजमेर विद्युत वितरण निगम से सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, अधिक्षण अभियन्ता दांतारामगढ़ तथा नायब तहसीलदार दांतारामगढ़, नगरपालिका दांता अधिशासी अधिकारी व काफी संख्या में पुलिसकर्मी गये व प्रार्थी की आवासीय सम्पदा के चारो ओर की हुई तारबंदी को तोड़कर जबरन प्रार्थी की सम्पदा में घुस गये व जबरन पोल रोपकर ट्रांसफार्मर लगाने लग गये व ट्रांसफार्मर लगाने के लिये जबरन पोल रोप दिया। ज्ञापन में बताया कि प्रार्थी व उसके परिजनो ने मना किया तो प्रार्थी व उसके परिजनो के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा धमकी दी गई। प्रार्थी की आवासीय सम्पदा में ट्रांसफार्मर लगाने से प्रार्थी व उसके परिजनो के साथ कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए उक्त ट्रांसफार्मर को प्रार्थी की आवासीय सम्पदा से अन्यंत्र लगाया जाना उचितः व न्यायसंगत है, लेकिन प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने के लिये आपसी द्वेषता वंश प्रार्थी की आवासीय सम्पदा में ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है जिसको रूकवाया जाना अतिआवश्यक है।
एक टिप्पणी भेजें