प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का पुनर्गठन एवं विस्तार कर 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया
सीकर 18 सितम्बर ( बी एल सरोज) नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों और पथ-विक्रेताओं को राहत देते हुए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का पुनर्गठन कर इसे 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से सड़क पर कारोबार करने वाले लाखों लोगों को आर्थिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित करना है।
योजना में अब तीन किश्तों में ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पहली किश्त 15,000 रुपये, दूसरी किश्त 25,000 रुपये और तीसरी किश्त 50,000 रुपये तक होगी, जो क्रेडिट गारंटी सुविधा सहित दी जाएगी। जिन लाभार्थियों को पहले 10,000 रुपये की पहली किश्त मिल चुकी है, वे अब 25,000 रुपये प्राप्त कर सकेंगे, वहीं दूसरी किश्त लेने वाले लाभार्थी 50,000 रुपये तक का लाभ उठा सकेंगे। दूसरी किश्त समय पर चुकाने वाले लाभार्थियों को घरेलू जरूरतों के लिए 30,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना के अंतर्गत सभी स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक सुविधा दी जाएगी, जिसके तहत 1,200 रुपये तक का कैशबैक और 2,000 रुपये के लेन-देन पर अतिरिक्त 400 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार पथ-विक्रेताओं को वेंडिंग प्रमाण पत्र, पहचान पत्र भी जारी करेगी और निकाय क्षेत्र में वेंडिंग जोन तैयार किए जाएंगे। साथ ही, "स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम" के अंतर्गत पथ-विक्रेताओं एवं उनके परिवारों को पात्रतानुसार केंद्र सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन-धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन वन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और मातृ वंदना योजना का भी लाभ मिलेगा।
इस पुनर्गठित योजना से न केवल छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहयोग मिलेगा बल्कि उनकी सामाजिक सुरक्षा और आजीविका भी सुनिश्चित होगी।
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